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पुरस्कार चयन कार्यविधि एवं नियमावली  

 

1. पुरस्कार का नाम: हरिकृष्ण देवसरे बालसाहित्य पुरस्कार

2. पुरस्कार राशि प्रायोजक: हरिकृष्ण देवसरे बालसाहित्य न्यास अथवा न्यास द्वारा नामांकित व्यक्ति/संस्था 

                                                                       (Harikrishna Devsare Children's Literature Trust or Person/Entity Authorized by the Trust) 

3. पुरस्कार की पात्रता: सभी हिंदी बाल साहित्यकार इस योजना में भाग ले सकते हैं। न्यास से जुड़े व्यक्ति इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकते। 

4. यदि किसी वर्ष न्यास पुरस्कार हेतु  केवल विशेष विधा के अंतर्गत प्रविष्टियां आमंत्रित करता है तो उस विधा को उस वर्ष की पुरस्कार योजना के साथ घोषित किया जायेगा।

न्यास पुरस्कार योजना को विधा-मुक्त रखने का अधिकार भी रखता है।

 

5. पुरस्कार के विचारार्थ प्रेषित सामग्री - पाण्डुलिपि/पुस्तक, लेखक/लेखिका की मौलिक कृति होनी चाहिए और इससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

6 . मौलिक हिंदी कृति से आशयः प्रतियोगी लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई कृति से है। वह किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक का स्वयं अथवा

किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा कराया गया अनुवाद नहीं होना चाहिए।

7. पुरस्कार के लिए प्रेषित प्रविष्टि 5 - 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रख कर लिखी गई हो। 

 

8. लेखक/लेखिका को पुस्तक /पाण्डुलिपि की 4 प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) न्यास के नीचे दिए गए प्रशासनिक पते पर स्वयं के ख़र्च पर प्रेषित करना अनिवार्य है।

9. यदि न्यास द्वारा घोषित पुरस्कार योजना समय सीमा तक, प्रविष्टि की प्रतियाँ किसी भी कारणवश नहीं प्राप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यास उस प्रविष्टि को सम्मिलित करने के लिए बाध्य नहीं होगा। 

 

10. प्रेषित की गई पांडुलिपि/पुस्तक लेखक को वापस नहीं की जाएगी। जो प्रकाशित पुस्तकें प्रविष्टि के रूप में भेजी जाएँगी उन्हें न्यास गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी भी पुस्तकालय के लिए किताबें दान करने हेतु। 

11. यदि लेखक/लेखिका को किसी वर्ष पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले 5 वर्षों तक इस पुरस्कार योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होंगे/होंगी। 

12. पुस्तक/पाण्डुलिपि की पृष्ठ संख्या न्यूनतम 48 प्रकाशित पृष्ठ अथवा 5000 शब्द होना अनिवार्य है। 

13. यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि को किसी अन्य पुरस्कार के लिए विचारार्थ या स्वीकृत किया गया है अथवा अन्य किसी योजना में उसे पुरस्कृत किया गया है तो लेखक अपने अग्रेषण पत्र में इसकी सूचना दें। यह संभव है की ऐसी प्रविष्टि को पुरस्कार हेतु चयनित नहीं किया जाए। 

14. लेखक/लेखिका पुरस्कार के लिए मान्य तभी होगा/होगी जब कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित निर्णायक मंडल के निर्णय के पश्चात कार्यकारिणी 

उस लेखक/लेखिका के नाम एवं उनकी प्रविष्टि को बहुमत से अनुमोदित करेगी। 

15. यदि न्यास द्वारा मूल्यांकित प्रविष्टियाँ किसी भी कारणवश पुरस्कार के स्तर के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो न्यास को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के

उस वर्ष के पुरस्कार को अमान्य करने का अधिकार है। 

16. न्यास की अध्यक्ष या न्यास मंडल की स्वीकृत पश्चात ही पुरस्कार की घोषणा की जायेगी।

17. पुरस्कार चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

18. न्यास के पास हर समय, किसी भी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के बिना, पुरस्कार योजना/प्रक्रिया की किसी भी या सभी शर्तों को

रद्द या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। 

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